आज दिनांक 21 जून 2025 को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया सेवा में,
श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, संसद मार्ग थाना, निकट जंतर मंतर नई दिल्ली 110001
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द्वितिय चरखा जन्टर भन्टर के उपरान्त
प्रेषक, परने का स्थान जन्तर मन्त ओमप्रकाश धामा पुत्र स्व० श्री पीतम सिंह निवासी कस्बा खेकड़ा, जनपद बागपत । आप्रेशन सिन्दूर मुख्य विषय सवैधानिक घसा अनुमति पत्र
विषय :- खरबों रूपये का भूमि घोटाला, असली व नकली दो प्रकार का रिकार्ड रंगे हाथ पकड़वाने के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये ज्ञापन के अनुसार 11.06.2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश की न्यायिक गरिमा को बचाने हेतु धरना दिया जा रहा है जिसका पूर्व में धरना वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ 02 जून 2023 को दिये गये धरने के उपरान्त भी तहसील व राजस्व कर्मियों द्वारा मचायी जा रही प्रति दिन करोड़ों रूपये की रिश्वतखोरी तथा कस्बा खेकड़ा में भू-माफियाओं द्वारा जब फर्जी दैनामें, फर्जी व अवैध कब्जे का रिकार्ड का दुरुस्तीकरण जो 15.07.1970 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से हो चुका है जंगल राज खातमा करने के सम्बन्ध में ।
महोदय,
सत्यता यह है कि उक्त ग्रामों की 10 हजार बीघा जमीन कच्ची करीब 850 है० भूमि महाजनों के यहां बंधित थी जिसका भुगतान प्रार्थी के पिताजी व दादाजी ने 12.01.1954 से लेकर 28.05.1957 तक किया था जिनके समस्त दाखिल खारिज खतीनियों में हो गये थे, जिसका उल्लेख खतौनी सहित रजिस्टर कागजात मालकान जो महत्वपूर्ण राजस्व पत्र होता है तथा उसी से नामान्त्रण भही बनती है। जिसके उपरान्त दाखिल खारिज होता है। यह सब तहसीलदार खेकड़ा एवं रजिस्ट्रार कानूनगो के पास होता है। इसके साक्ष्य पूर्व में जिला सत्र न्यायालय मेरठ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हो चुके है। इन सभी की धज्जियां उडाकर मेरे प्रतिवादीगण जिनके चकबन्दी जोत पत्र 45 पर हाईकोर्ट व सी०ओ० न्यायालय इलाहाबादहाईकोर्ट धारा 109ए आदेश दिनांक 15.07.1970 होना पाया जाता है जो संविधान की नजरों में धूल झोंक रहा है। इन्होने मेरे पिताजी की हत्या कराकर उक्त दोनों गाँव का 1359 फसली वर्ष से लगाकर 1370 फसली वर्ष की 6 खतौनियां असली बदलकर जिनको तहसील मुख्यालय से रंगे हाथ पकड़वाया जा सकता है। जिनको इलाहाबाद हाईकोर्ट में निर्णित होने के बाद तहसील में मेरे दादाजी की वसियत मु०सं० 170 धारा 34 न्यायालय तहसीलदार बागपत आदेश दिनांक 13.07.1977 वादी खीमा पुत्र मानसिंह पक्ष । खुद दादाजी प्रतिवादी ओमपकाश व ईश्वर व बहन संतोष व माता जी हुसनकौर मुस्ममात उपरोक्त तीनों चकबन्दी जोत पत्र 5 बेसिक खतौनी चकबन्दी एवं शुद्ध खतौनी चकबन्दी 1368 ता 1370 फसली खतौनी के आधार पर हो चुका है। आशा है कि न्याय एवं भारत के संविधान की गरिमा बचाने के लिए मैं और मेरे साथी दिनांक 11.06.2025 को शान्तिपूर्वक धरना करेंगे। जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार-बार भ्रामक आदेश कर रहा है जो साथ में संलग्न है एवं सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 व 5 का उलन्धन है। जिन्दा रहना व न्याय प्राप्त करना तथा घोटाला रंगे हाथ पकड़वाना के लिए आर०टी०आई० सं० 125/2025 सर्वोच्च न्यायालय को 10 करोड़ रूपये की सम्पत्ति के बैनामें जिनपर वह काबिज है सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराकर सत्यता से अवगत कराने हेतु शान्ति पूर्वक धरना कराने सहयोग देंगे। आपकी अति कृपा होगी । दिनांक 09.06.2025
प्रार्थी Omprakash Dhamg ओमप्रकाश धामा पुत्र स्व० श्री पीतम सिंह
नि० कस्बा खेकड़ा, पट्टी औरंगाबाद, घर का स्थायी पता खसरा सं० 9948. 9949, 9950, 9951 मो0नं0-9719540770 आधार कार्ड सं0 2995 8613 2769
२१ ५०० साप मेसलग है